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पॉइंट तो पॉइंट जानिए मोदी के राहत पैकेज से किसे क्या ओर कब मिलेगा पढ़िए पूरी रिपोर्ट खुली किताब न्यूज पर

आज वित्त मंत्री ने विशेष पैकेज का ब्रेकअप बताया, टैक्स ऑडिट की तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर की गई 

टीडीएस में कटौती का फायदा प्रोफेशनल फीस, इंटरेस्ट, किराया, डिविडेंड, कमिशन और ब्रोकरेज के पेमेंट में मिलेगा 

ऐसी कंपनियां जहां 100 से कम कर्मचारी हैं, वहां 15 हजार से कम सैलरी वालों के पीएफ का पैसा सरकार देगी 

जो प्रोजेक्ट 25 मार्च के बाद पूरे होने थे, उनके कम्प्लीशन के लिए रियल एस्टेट डेवलपर्स को 6 महीने की राहत दी गई 

नई दिल्ली से -
20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को 15 घोषणाएं कीं। इनमें 6 घोषणाएं छोटे-मझले उद्योगों के लिए, 3 घोषणाएं टैक्स से जुड़ी, 2 ऐलान इम्प्लॉई प्रॉविडेंट फंड पर, 2 घोषणाएं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए और एक-एक घोषणा पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए थीं। 

इन घोषणाओं से किन्हें फायदा 

45 लाख ऐसे उद्योगों को, जिनका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से कम है। 

2 लाख ऐसे छोटे उद्योगों को, जो संकट में चल रहे हैं। 

2 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले रियल एस्टेट सेक्टर को। 

10 लाख संस्थानों को, जिनके 5 करोड़ कर्मचारियों का पीएफ हर महीने जमा होता है। 

वित्त मंत्री के एक 15 घोषणाएं 

1. इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख 30 नवंबर तक बढ़ाई 

साल 2019-2020 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है। टैक्स ऑडिट की आखिरी तारीख भी 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर की गई है। इनकम टैक्स के रिफंड भी जल्द जारी किए जाएंगे। रिफंड का फायदा चैरिटेबल ट्रस्ट, नॉन-कॉर्पोरेट बिजनेस को इसका फायदा मिलेगा। इसके दायरे में प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप, को-ऑपरेटिव्स आते हैं। 

2. टीडीएस में 25% की कटौती, फैसला कल से लागू 

क्या मिलेगा: बिना सैलरी वाले पेमेंट के लिए टैक्स डिडक्ट एट सोर्स और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स में 25% की कटौती की जाएगी। इससे टैक्सपेयर्स पर 50 हजार करोड़ रुपए का भार कम पड़ेगा। 

किस पेमेंट पर मिलेगा: जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए पेमेंट, प्रोफेशनल फीस, इंटरेस्ट, किराया, डिविडेंड, कमिशन और ब्रोकरेज देते हैं तो इस पर कम टीडीएस देना होगा। 

कैसे मिलेगा: टीडीएस के नए रेट कल यानी गुरुवार 14 मई से ही लागू हो जाएंगे। यह फैसला 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगा। 

3. रियल एस्टेट डेवलपर्स को बड़ी राहत 

किसे फायदा: उन रियल एस्टेट डेवलपर्स को, जिनके प्रोजेक्ट 25 मार्च या उसके बाद पूरे होने थे। 

क्या फायदा: ऐसे प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन और कम्प्लीशन की टाइमलाइन अपने आप ही 6 महीने के लिए बढ़ जाएगी। 

कैसे मिलेगा: किसी को भी इसके लिए अलग से एप्लिकेशन देने की जरूरत नहीं होगी। अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी को जरूरी लगता है तो वे कम्प्लीशन की टाइमलाइन को तीन और महीने के लिए बढ़ा सकते हैं। टाइमलाइन बढ़ने के बाद अपने आप ही रियल एस्टेट प्रोजेेक्ट्स को नया प्रोजेक्ट कम्प्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके लिए केंद्र राज्यों को एडवाइजरी जारी करेगा। 

4. छोटे उद्योगों को 3 लाख करोड़ रुपए का ऑटोमैटिक लोन 

किसे मिलेगा: 45 लाख मझले, बेहद छोटे, छोटे, कुटीर और गृह उद्योगों को। जिन्हें 25 करोड़ रुपए का बकाया चुकाना है और जिनका 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, ऐसे छोटे उद्योगों को कर्ज मिलेगा। 

कैसे मिलेगा: यह कोलैटरल फ्री ऑटोमैटिक लोन होगा। यानी इसके बदले में आपको गारंटी नहीं देनी होगी। गारंटी फीस भी नहीं लगेगी। कर्ज 4 साल के लिए होगा। प्रिंसिपल अमाउंट यानी कर्ज की मूल रकम चुकान के लिए 12 महीने की राहत मिलेगी। 

कब मिलेगा: इस स्कीम का 31 अक्टूबर 2020 तक फायदा उठाया जा सकता है। 

5. संकट में चल रहे छोटे उद्योगों के लिए 20 हजार करोड़ रुपए 

किसे मिलेगा: 2 लाख मझले, बेहद छोटे, छोटे, कुटीर और गृह उद्योगों को। 

क्या मिलेगा: उद्योगों के प्रमोटरों को बैंक से कर्ज मिलेगा। इसके दायरे में ऐसे उद्योग आएंगे, जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हो चुके हैं या संकट में चल रहे हैं। 

कैसे मिलेगा: सरकार क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को पैसा देगी। यह ट्रस्ट बैंकों को पैसा देगा। फिर बैंकों से उद्योगों को फंड मिलेगा। 

6. छोटे उद्योगों के लिए 50 हजार करोड़ रुपए का फंड 

किसे मिलेगा: ऐसे छोटे उद्योगों को, जिनके पास पैसों की कमी है, लेकिन जिनमें तरक्की करने की संभावना है। 

क्या मिलेगा: 10 हजार करोड़ रुपए की शुरुआत के साथ एक फंड बनाया जाएगा। यह मदर फंड होगा। इसी के जरिए 50 हजार करोड़ रुपए का डॉटर फंड जुटाया जाएगा। 

कैसे मिलेगा: छोटे उद्योगों को अपना आकार बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्हें स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के लिए प्रेरित किया

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